तीस हजारी अदालत मामला - हाईकोर्ट ने दिए न्यायिक जांच के आदेश
6 सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट
नई दिल्ली। राजधानी की तीस हजारी अदालत में शनिवार को वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश जारी किए है। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसपी गर्ग की अध्यक्षता में 6 सप्ताह के भीतर न्यायिक जांच पूरी करने का आदेश दिया है। इस जांच में सीबीआई डायरेक्टर और अन्य एजेंसियों के डायरेक्टर जस्टिस एस पी गर्ग की मदद करेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया कि घायल वकीलों के बयान दर्ज किए जाएं। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को आरोपी पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया है और दिल्ली सरकार को एडवोकेट विजय वर्मा को 50,000 रुपये की एकमुश्त पूर्व-अनुग्रह राशि प्रदान करने और दो अन्य अधिवक्ताओं को 15,000 रुपये और 10,000 रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम कर रही है। एक एसआई को सस्पेंड किया गया है, जबकि एक पुलिस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। वहीं वकीलों की तरफ से बार काउंसिल ने कहा कि वो चाहते हैं जांच हो और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करें। बता दें कि रविवार को इस मामले की दूसरी बार सुनवाई हुई रविवार को हुई पहली सुनवाई में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से जवाब मांगा था। साथ ही दोनों पक्षों से सुलह करने को भी कहा था, लेकिन दूसरी सुनावाई में बार काउंसिल न्यायिक जांच पर अड़ी रही, इसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया।